हिमाचल के मैकलोडगंज में पेड़ कटान के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला का संघर्ष रंग लाया है। अदालत ने महिला की शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। पेड़ कटान पर प्रतिबंध के बावजूद धर्मशाला के मैकलोडगंज में हुए अवैध पेड़ कटान मामले में हाईकोर्ट ने डीसी कांगड़ा, एसपी, एसपी सीआईडी कांगड़ा, डीएफओ और संबंधित थाना प्रभारी को तलब किया है।
हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई के दौरान अफसरों को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए।
इस मामले में अदालत को सीडी के साथ एक शिकायत पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि अदालती आदेशों के बावजूद इस क्षेत्र में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही पेड़ काटने की अनुमति ले रखी है। हाईकोर्ट ने पेड़ों को काटने की दी गई सभी स्वीकृतियों पर भी स्थगन आदेश जारी किए हैं।