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शिमला: युग हत्याकांड में मृत्युदंड पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली

Tue, 19 Apr 2022 07:12 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला

सार

हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या के मामले में दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या के मामले में दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था। इस मामले में न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने खुद को अलग करते हुए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखने के आदेश जारी किए।  मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से सजा की सुनवाई की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रखा है। इस मामले में तीनों दोषियों ने अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग का अपहरण कर निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

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6 सितंबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभ श्रेणी के दायरे में पाया था। इसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था। 

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