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बड़ा फैसला: फोरलेन प्रभावितों को मिलेगा चार गुना मुआवजा

Sun, 21 Feb 2016 11:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नगवाईं (मंडी)
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केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के समय के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुणा मुआवजा देने का फैसला लिया है। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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विभाग के संयुक्त सचिव हुकम सिंह मीणा की ओर से जारी अधिसूचना नेशनल हाइवे अथॉरिटी और भू अर्जन अधिकारियों को राज्य में भी मिल गई है। इससे राज्य में नेशनल हाइवे और फोरलेन से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सुंदरनगर-मनाली फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने केंद्र सरकार के इस फैसला का स्वागत किया है।

कहा कि केंद्र सरकार ने यूपीए के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर इसे सही मायनों में प्रभावितों के हित में बनाया है। हिमाचल में सभी फोरलेन पर अब चार गुणा मुआवजा ही देय होगा। संघर्ष समिति अब मार्केट रेट की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि वर्तमान में जो सर्किल रेट हैं, वे मार्केट रेट के मुताबिक नहीं हैं। पिछले एक साल से फोरलेन प्रभावित ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर (रिटायर्ड) के नेतृत्व में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
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संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, महासचिव ब्रजेश महंत, कोषाध्यक्ष मंगत राम शर्मा, मनाली खंड के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, कुल्लू खंड के अध्यक्ष विनोद महंत, स्नोर खंड के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, बल्ह के अध्यक्ष मोहन लाल, पंडोह खंड के अध्यक्ष बृज किशोर, बदार खंड के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, सुंदरनगर खंड के अध्यक्ष बाल चंद बालिया ने केंद्र सरकार के इस राहत भरे निर्णय का स्वागत किया है।

समिति के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रविवार 21 फरवरी को 11 बजे औट में होगी। जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नेरचौक-मनाली फोरलेन के भू अर्जन अधिकारी विजय चंदन ने अधिसूचना की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने प्रोजेक्टों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का मुआवजा अब चार गुणा कर दिया है। अब सभी एनएच और फोरलेन में फैक्टर-टू का फार्मूला लागू होगा।

मुआवजे की अधिसूचना लागू करे सरकार : धूमल
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सभी परियोजनाओं में भूमि अर्जन पर गुणांक दो के प्रयोग की अधिसूचना जारी की है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस अधिसूचना के जारी होने से नेशनल हाईवे सहित केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के 4 गुणा मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है।

धूमल ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह तत्काल प्रभाव से केंद्रीय अधिसूचना को लागू करे। जिससे लोगों को चार गुणा मुआवजे के साथ-साथ उनके पुनर्वास संबंधित समस्याओं का निपटारा हो सके। प्रदेश में फोरलेन के निर्माण के चलते अपनी भूमि खो रहे विस्थापितों को इस अधिसूचना के लागू होने से पूर्ण न्याय मिल सकेगा। धूमल ने फ ोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर सहित उन सभी लोगों को बधाई दी है जिन्होंने विस्थापितों को न्याय दिलवाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है।

इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व प्रदेश में अभी तक भूमि अधिग्रहण की एवज में गुणांक एक का प्रयोग किया जाता था और इसके साथ ही भूमि अर्जन के दौरान सर्कल रेट को आधार माना जाता था, जिसकी वजह से विस्थापितों को कई बार उनकी भूमि की कुल कीमत से भी बहुत कम पैसा भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलता था। अब सर्कल रेट के बजाए मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा मिलने से लोगों को आर्थिक रूप से अधिक अनुदान मिलेगा और पुनर्वास संबंधित समस्याओं का भी बेहतर ढंग से निपटारा हो पाएगा।
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