शिमला में लोकल रूटों पर चलने वाली प्राइवेट बसों में सफर के दौरान कंडक्टर से टिकट जरूर मांग लें, टिकट न होने पर अब आपको 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 178 में परिवहन विभाग बसों में टिकट न लेने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाएगा।
कंडक्टर यदि यात्रियों को टिकट नहीं देता तो इसकी शिकायत करें। बस का रूट परमिट रद्द कर दिया जाएगा। लोकल बसों में सवारियों की ओर से कंडक्टरों से टिकट मांगे बगैर सफर करने की बढ़ती प्रवृति पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग यह व्यवस्था जारी करने जा रहा है।
अब टिकट न देने वाले कंडक्टर और टिकट न मांगने वाले यात्री दोनों पर कार्रवाई होगी। टिकट न देने वाले बस आपरेटर का परमिट पहले अस्थाई तौर पर कैंसल किया जाएगा और पुन: पकड़े जाने पर मामला आरटीए में ले जाकर परमिट हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग बसों के निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएगा। निरीक्षण के दौरान जिस बस में चालक परिचालक वर्दी में नहीं होंगे उसका चालान किया जाएगा। सोमवार को परिवहन विभाग के एआरटीओ रविंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में विभाग की टीम ने शहर में जगह जगह नाके लगा कर बसों का निरीक्षण किया।
रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 18 बसों में यात्री बिना टिकट पाए गए। परिवहन विभाग ने बस आपरेटरों के चालान कर करीब 9 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। बिना वर्दी बसों में ड्यूटी कर रहे ड्राइवर कंडक्टरों के भी करीब 40 चालान किए गए हैं।
बिना टिकट यात्रियों को होगा 500 रुपये जुर्माना
बसों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी अब परिवहन विभाग 500 रुपये जुर्माना करेगा। जिन बसों में यात्रियों को टिकट न देने के मामले बार बार सामने आएंगे, उनके रूट परमिट कैंसल करने का प्रस्ताव आरटीए में ले जाया जाएगा।- प्रशांत देष्टा, आरटीओ शिमला
ड्राइवर कंडक्टर दुर्व्यवहार करें तो यहां करें शिकायत
आरटीओ कार्यालय 2658379
ट्रैफिक कंट्रोल रूम 2623058
पुलिस एसएमएस सेवा 94591-00100