फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

संजौली चिल्ड्रन पार्क के पास बना बहुमंजिला भवन गिराने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने नगर निगम को पार्क की ड्राइंग और नक्शा पेश करने के दिए आदेश
विज्ञापन

दो सप्ताह के भीतर देने होगी अनुपालना रिपोर्ट
सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर जताया खेद
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला के संजौली उपनगर में स्थित चिल्ड्रन पार्क के पास बने बहुमंजिला भवन को गिराने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला से इस बारे दो सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। नगर निगम शिमला को चिल्ड्रन पार्क की ड्राइंग और नक्शा भी अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय निवासी पीयूष वोहरा की ओर से दायर आवेदन पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। इस मामले पर आगामी सुनवाई 1 जून को निर्धारित की है। आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया कि संजौली के चिल्ड्रन पार्क का कुल क्षेत्र 179.41 वर्ग मीटर है। इसमें प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय का 16.64 वर्ग मीटर क्षेत्र भी शामिल है।
विज्ञापन

अदालत ने खेद जताया कि पहले ही आकार में छोटे पार्क को शौचालय बनाकर और छोटा किया जा रहा है। चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने बारे अदालत को 51 स्थानीय लोगों ने भी शिकायती पत्र भेजा है। अदालत से शिकायत की है कि नगर निगम चिल्ड्रन पार्क में बुक कैफे और सार्वजनिक शौचालय बना रहा है। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क में शौचालय न बनाए जाने के आदेश जारी किए थे। इस पर नगर निगम की ओर से अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें