हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए सुविधा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार ने वीरवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अब नगर निकायों के आकस्मिक और अनुबंध कर्मचारी भी ईएसआई के दायरे में आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए सुविधा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार ने वीरवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से परामर्श और केंद्र सरकार की ओर इस संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार इस योजना का दायरा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों तक बढ़ा दिया गया है।
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इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस भी नगर निकाय में 10 या इससे ज्यादा लोग कैजुअल या अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए हैं या फिर दोनोें ही आधार पर नियुक्त हैं या पिछले 12 महीने में किसी दिन दिहाड़ी पर नियुक्त रहे हैं, उन्हें ईएसआई योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत देय तमाम स्वास्थ्य, बीमा और अन्य योजनाओं के लाभों के लिए अधिकृत होंगे।