फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उपचुनाव: सीईओ सी पालरासु बोले- मतदान के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज ही मान्य

Mon, 25 Oct 2021 07:46 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

 मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदान केंद्रों पर अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप निर्वाचन में सभी अगर वह इस पहचान पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त 11  वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 
विज्ञापन
हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदान केंद्रों पर अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप निर्वाचन में सभी अगर वह इस पहचान पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त 11  वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

विज्ञापन


इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पालरासु ने कहा कि लोगों को हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें