बद्दी में नकली दवा तैयार करने वाली कंपनी मेग्नाटैक इंटरप्राइजेज के संचालक मुकेश सैणी की उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी। औषधि नियंत्रण विभाग ने अगस्त माह में लाखों रुपये की दवा पकड़ी थी। इसके बाद मुकेश सैणी फरार हो गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने इसकी कंपनी को सीज कर उसे जांच में शामिल होने के लिए तीन दिन का समय दिया, लेकिन मुकेश सैणी शामिल नहीं हुआ।
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उसके बाद सेशन कोर्ट ने भी उसकी जमानत को रद्द कर दिया। सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मुकेश ने उच्च न्यायालय से जमानत के लिए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उसे विभाग की जांच में शामिल होने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। विभाग ने इस मामले की जांच की और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इस पर उच्च न्यायालय ने मुकेश सैणी की जमानत को रद कर दिया। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने इसकी पुष्टि की है।