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दिव्यांग छात्रों को प्रवेश में छूट न देने के मामले में जांच आदेश

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राज्य विकलांगता आयुक्त ने तल की रिपोर्ट, उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने उठाया था मामला
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शिमला। प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट न देने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। छात्राओं ने आरकेएमवी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। लेकिन आयु अधिक होने के कारण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं हो पा रहे थे।
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राज्य विकलांगता आयुक्त एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा सचिव को कहा कि वह मामले की जांच करवाएं और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करें। शिक्षा सचिव को सभी शिक्षण संस्थानों में विकलांगजन अधिकार कानून, 2016 का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कॉलेज दिव्यांग छात्राओं को प्रवेश में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट नहीं दे रहा है। शिकायत में आरकेएमवी सहित प्रदेश के कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों के लिए लाइब्रेरी में टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर से लैस सुगम्य पुस्तकालय न होने का मामला भी उठाया था। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा जांच के आदेश देने का स्वागत किया है।
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