हिमाचल में सरकारी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे नेपाल मूल के 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी अब जल्द ही नियमित होंगे। इनके नियमितीकरण के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब प्रदेश सरकार ने इन्हें नियमित करने की कवायद शुरू कर दी है।
बता दें कि नेपाल मूल के कर्मचारियों की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने इन्हें नियमित करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सभी कर्मचारियों को पात्रता के आधार पर रेगुलर करने के आदेश जारी किए थे।
इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हिमाचल में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भारतीय मूल का होना जरूरी था। नियुक्ति नियमावली के इसी क्लॉज की वजह से नेपाल मूल के हजारों कर्मचारी सालों से नियमित नहीं हो पा रहे थे।