राज्य में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 की करीब तेरह हजार नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने बुधवार को नरेन्द्र सिंह व अन्य की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे केएस झवेरी व जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने इन अपीलों को खारिज किया है। आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी जोशी ने पक्ष रखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती में किसी प्रकार की गड़बड़िया नही हुई है। एकलपीठ ने भी पूर्व में निर्णय आरपीएससी के हक में दिया था।
इस पर कार्यवाहक सीजे की खंडपीठ ने कहा कि गरीब बच्चों को शिक्षा में बाधा ना हो इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में देरी नही होनी चाहिए। आरपीएससी को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में भर्तियों में पारदर्शीता बरती जाए। अब अपीलो के खारिज होने के बाद आरपीएससी जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाएगी।