राजस्थान के सिख रेजमेंट में तैनात एक जवान को अपने साथी की ग्यारह साल की बेटी से यौन उत्पीड़न के मामले में सैन्य अदालत ने कोर्ट मार्शल के साथ-साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सेना की अदालत ने राजस्थान के सिख रेजमेंट में तैनात एक जवान को अपने साथी की ग्यारह साल की बेटी से यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट मार्शल किया है। साथ ही पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने ये कार्रवाई की है। घटना पिछले साल सितंबर की है। एक साल में पीड़ित और परिवार इंसाफ मिला है। सेना ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।