राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था।
राजस्थान में पर्यटकों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक-2021 पारित किया।
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इस संशोधन में धारा 27-ए जोड़ी गई है। अब इसमें शामिल अपराध गैक-जमानती होंगे। अगर धारा 13 की उप-धारा 3 में अपराध दोहराया जाता है, तो यह धारा 13 की उप-धारा 4 में गैर-जमानती होगा।
सरकार के अनुसार, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, इसने कभी उल्लेख नहीं किया गया था कि सजा जमानती थी या गैर-जमानती, इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा।