अजमेर की एक विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने दोषी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पर एक साल पहले किए गए अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अजमेर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 12 साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (दुष्कर्म) करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
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न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने दोषी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पर एक साल पहले किए गए अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर ने एक बयान में कहा कि पीड़िता के पिता ने पिछले साल 23 नवंबर को अजमेर के घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत के मुताबिक गुलकंद बनाने वाला दोषी नाबालिग को फैक्ट्री के एक कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। राधाकिशन पर शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।