नियमों का उल्लंघन कर रेल पटरी पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)
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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर पटरी पार करने वाले यात्रियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए चालू वित्त वर्ष में अब तक 483 मामलों को पकड़ा है। इनमें से 431 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिन पर कुल 51,350 रुपये का जुर्माना लगाया गया। शेष 52 मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ) नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार मंडल के प्रमुख एवं भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन कर जान जोखिम में डालकर पटरी पार करने वाले यात्रियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
स्टेशनवार कार्रवाई का विवरण
चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 17 दिसंबर) के दौरान जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 176, मेड़ता रोड पर 62, भगत की कोठी पर 80, समदड़ी पर 66, बाड़मेर पर 60 तथा जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर 39 यात्रियों को पटरी पार करते हुए पकड़ा गया।
रेलवे ट्रैक को गलत तरीके से पार करना दंडनीय अपराध है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत ऐसे मामलों में एक माह तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
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डीआरएम ने की यह अपील
जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने रेल यात्रियों से अपील की है कि पटरी पार करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक भी है। यात्रियों से आग्रह है कि वे केवल फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास अथवा निर्धारित क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। साथ ही रेलवे लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागृति अभियान भी चला रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक और लोगों को समझाना भी शामिल है।