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नाबालिगा से रेप के दोषी तीन लोगों को 10 साल की कैद

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नाबालिग से रेप में तीन को 10-10 वर्ष कैद
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पटियाला में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
पटियाला में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोष में तीन लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। सजा पाने वालों में मुख्य दोषी के अलावा एक दंपति भी हैं। दंपति पर दोष है कि उन्होंने मुख्य आरोपी का साथ दिया।
केस फाइल के मुताबिक एक व्यक्ति ने थाना घन्नौर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि वह किसी काम से बाहर गया था। जब वह घर वापस आया, तो देखा कि उसकी नाबालिग लड़की गायब थी। काफी तलाश करने पर भी लड़की नहीं मिली। बाद में पता लगा कि आरोपी सज्जन सिंह निवासी जालंधर उनकी लड़की को कपूरथला के गांव झल ठीकरीवाला के रहने वाले पति-पत्नी जतिंदर सिंह उर्फ सोनू और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन की मदद से बहला-फुसला कर भगा ले गया है।
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आरोपी सज्जन सिंह ने उसकी नाबालिग लड़की को जालंधर में विभिन्न जगहों पर रखा और उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बाद आरोपियों को काबू करके लड़की को बरामद कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ थाना घन्नौर में 20 नवंबर 2014 को पर्चा दर्ज हुआ था। आज केस की सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य दोषी सज्जन सिंह समेत पति-पत्नी को दोष तय हो जाने के बाद 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
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