मोहाली। पति-पत्नी में आपसी झगड़े के बाद बढ़े विवाद में जिला अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली निवासी पति मयंक गुप्ता को पत्नी के खर्चे के लिए हर महीने 15000 रुपये और 5000 रुपये अदालत में हुए खर्चे के देने होंगे।
जीरकपुर निवासी अनुराधा गुप्ता की शादी अप्रैल 2016 में दिल्ली निवासी मयंक गुप्ता के साथ हुई थी। यह शादी धूमधाम से हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक इलाके के एक नामी होटल में की गई थी। शादी के बाद पति-पत्नी दिल्ली रहने लगे थे। अनुराधा गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वह शादी के कुछ समय बाद ही वहां पर नौकरी करने लगी थी। पहली बार दोनों में तकरार 8 जनवरी, 2017 को हुई थी। यह मामला दिल्ली पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके सुलझा दिया था। धीरे-धीरे यह आपसी झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे।
इसके बाद डेराबस्सी अदालत में अनुराधा गुप्ता की ओर से की तरफ से पने पति मयंक गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 20 अप्रैल 2019 को फैसला दिया था कि पति अपनी पत्नी को उक्त खर्चा देगा। जिला अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मयंक गुप्ता की अपील को खारिज कर दिया है।