मोहाली। जिले भर में आपराधिक वारदातों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने तय किया है कि अब लोगों को अपने घर में किराएदार/नौकर या पीजी रखने पर एक हफ्ते में उनकी सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी कर दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी ईशा कालिया ने जारी किया है। उन्होंने जिला पुलिस को उक्त आदेशों की तुरंत प्रभाव से पालना करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन करने की स्थिति में फौजी की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लागू करने के लिए प्रत्येक थाने का एसएचओ जिम्मेदार होगा।
जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने तय किया है कि नगर निगम, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर मं किराएदार/नौकर/पीजी रखेगा तो उसका पूरा विवरण नजदीकी थाने में दर्ज करवाएगा। जिस मकान मालिक ने अभी तक किराएदार की सूचना नहीं दी, वे तुरंत सूचना संबंधित थाने को देने के लिए यकीनी बनाएं। भविष्य में कोई भी मकान मालिक किराएदार, नौकर या पीजी रखेगा तो एक हफ्ते में इसकी सूचना देनी होगी। इस आदेश का पालन न होने पर संबंधित थाने का एसएचओ निजी तौर पर जिम्मेदार होगा। यह आदेश पूरे जिले में लागू किए जाएंगे। बता दें कि कुछ समय पहले फेज-3ए में पार्किंग को लेकर पीजी में रह रहे युवाओं को वकील से बहस हो गई थी। इस दौरान उक्त लोगों ने गोली चलाकर वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में कुछ समय पहले 9 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है।
शादियों में असलाह लेकर आने पर लगाई पाबंदी
इसके साथ ही डीसी ईशा कालिया ने लोगोें की जान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में शादियों या अन्य समागमों में असलाह लेकर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके लिए उन्होंने संबंधी मैरिज पैलेस और इन पर निगरानी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई मैरिज पैलेस में हथियार लेकर आता है तो मैरिज पैलेस मालिकों को इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। वहीं, नियम तोड़ने पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।