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ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी मामले में आरोप तय

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मोहाली। सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से खेमकरण इलाके में हथियार और नकली भारतीय करेंसी तस्करी मामले की एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से केस में नामजद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आरोपियों पर आरोप तय किए गए।
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आरोपियों में अर्शदीप सिंह उर्फ आकाश संधू निवासी तरनतारन, बलवंत सिंह निवासी तरनतारन, हरभजन सिंह जिला होशियारपुर, बलबीर सिंह, मान सिंह, गुरदेव सिंह, शुभदीप सिंह व मनप्रीत सिंह शामिल हैं। आरोपियों पर अदालत ने यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं व विस्फोटक एक्ट चार व पांच समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। इस दौरान सरकारी पक्ष की गवाही होगी। बता दें कि पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने अमृतसर में केस दर्ज किया था। एनआईए के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख रणजीत सिंह उर्फ नीटा व गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा की मिलीभगत से सरहद पार से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक व नकली भारतीय करेंसी की खेप में ड्रोन के माध्यम से पहुंची। यह खेप आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह व बलबीर सिंह ने प्राप्त की। शुभदीप सिंह पंजाब में आतंकवाद को दोबारा फैलाने की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी योजना में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही पकडे़ गए। एनआईए की ओर से मामले की चार्जशीट में हर चीज को मजबूती से पेश किया, ताकि जब मामला अदालत में चला तो कोई भी पक्ष कमजोर न पड़े।
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