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लुधियाना: कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे की याचिका खारिज, आयकर से जुड़ा है मामला

Fri, 03 Sep 2021 11:13 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)

सार

प्रवर्तन निदेशालय को आयकर मामलों की फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत देने वाले निचली अदालत के फैसलों को कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। शुक्रवार को सत्र न्यायालय ने कैप्टन और उनके बेटी की याचिका को खारिज कर दी है। 
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : twitter.com/capt_amarinder
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विस्तार
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अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजकुमार गर्ग की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह की ओर से ईडी (प्रवर्तन न्यायलय) को आयकर मामलों की फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत देने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ईडी ने फेमा के तहत उनके पास लंबित एक जांच के संबंध में स्थानीय अदालत में लंबित फाइलों का निरीक्षण करने के लिए अर्जियां दायर की थीं।

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तत्कालीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ लंबित आयकर से संबंधित फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत दी थी। 28 सितंबर 2020 को ईडी के अधिकारी इन फाइलों के निरीक्षण के लिए अदालत गए थे लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। 

मुख्यमंत्री और उनके बेटे ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अतुल कसाना की अदालत ने उन्हें स्टे दे दिया था। मुख्यमंत्री ने याचिका में दावा किया था कि ईडी के पास इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। 
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आयकर चोरी के कथित आरोपों के साथ आयकर विभाग की फौजदारी शिकायतें स्थानीय अदालत के समक्ष लंबित हैं। याचिका में दावा किया था कि उनका पक्ष जाने बिना आदेश पारित किया गया। इस तरह के आदेश को पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। 

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