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पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

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पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
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बहिबल कलां गोलीकांड मामले में आज होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। बहिबल कलां गोलीकांड मामले में मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने सुनवाई 2 मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल कलां गोलीकांड में एसआईटी ने 27 जनवरी को मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को होशियारपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 11 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 7 फरवरी को उसे न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया गया था। 25 फरवरी को पूर्व एसएसपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि एसआईटी ने उसे झूठे केस में फंसाया है और पूछताछ का काम पूरा हो चुका है। भविष्य में जमानत मिलने पर वह जरूरत पड़ने पर एसआईटी व अदालत को अपना सहयोग देते रहेंगे। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क रखे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च शनिवार की तारीख तय की है।
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