पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक अमृतसर में पटाखों की बिक्री करने के लिए पिछले साल की तरह दस लोगों के नाम ड्रा के जरिये निकाले गए। इसके साथ ही अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) रूही डग ने दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लाइसेंस के आवेदन में से 996 आवेदन निरस्त कर दिए। इस मौके पर डीसीपी कानून व्यवस्था पीएस भंडाल और एसडीएम -1 राजेश शर्मा उपस्थित थे।
एडीसी रूही डग ने बताया कि इस बार पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन के पास 1006 आवेदन आए थे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ दस लोगों को ही लाइसेंस दिया जाना है। इसलिए पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला गया और 10 कारोबारियों के आवेदन लाइसेंस के लिए स्वीकार किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रा से नाम निकाले जाने वाले कारोबारी अपना लाइसेंस डीसीपी कानून-व्यवस्था के दफ्तर से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से अपने स्टाल न्यू अमृतसर में लगाए जा सकेंगे।
यह भी पढ़ें : डेरा प्रमुख की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें: राम रहीम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी, 29 अक्तूबर को पेश करने का आदेश
उन्होंने व्यापारियों से कहा कि पटाखों की बिक्री किए जाने वाली जगह पर पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। पटाखा कारोबारियों को सरकार की तरफ से जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करना होगा। इस मौके पर डीसीपी भंडाल ने बताया कि पटाखे बेचने वाली जगह पर सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। सिर्फ लाइसेंस धारकों को ही पटाखों की बिक्री करने की इजाजत होगी और बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।