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नियम तोड़ने पर थाना पुलिस नहीं काट सकेगी चालान, सरकार को होगा बड़ा घाटा, पढ़िए क्या है अपडेट

Sat, 05 Sep 2020 02:38 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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मेरठ पुलिस - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाल ही में वाहन चेकिंग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कहा गया कि अब थाना पुलिस के हाथ से वाहनों के कागज की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा। अब नियम तोड़ने पर भी थाना पुलिस चालान नहीं काट सकेगी। अगली स्लाइडों में जानिए जानिए पूरा अपडेट-
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चालान किया - फोटो : अमर उजाला
दरअसल, मेरठ में कुछ दिनों पहले भाजपा नेताओं ने एडीजी से मिलकर पुलिस द्वारा वाहनों के कागज चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने की शिकायत की थी। मेरठ जिले में 30 थाने हैं। देहात में जिन थानों में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है वहां पुलिस ही वाहनों के कागज चेकिंग कर चालान काट रही थी। वहीं बार-बार शिकायतें मिलने के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।
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पुलिस ने बाइक मालिक का चालान काटा - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब थाना पुलिस के हाथ से जल्द ही वाहनों के कागज की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कार्यप्रणाली सुधारने करने के निर्देश दिए हैं। अब थाना पुलिस मुख्य रूप से वाहनों के कागज चेक नहीं कर सकेगी। जिले में ट्रैफिक पुलिस ही चेकिंग करेगी। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि वाहन चेकिंग को लेकर शासन के निर्देश का पालन कराया जाएगा। 

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चालान काटती पुलिस। - फोटो : विवेक शुक्ला।
वहीं, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अब ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। साधारण चालान में मौके पर ही वाहन चलाने वाले का डीएल, आरसी या अन्य कागज जमाकर रसीद दे दी जाती थी। रसीद पर लिखे जुर्माने का भुगतान करने पर ही आरसी एवं डीएल ट्रैफिक कार्यालय से मिलते थे। 
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मेरठ - फोटो : अमर उजाला
एसपी ट्रैफिक का कहना है कि वाहनों की चेकिंग को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत अब चालक वाहन चलाते समय प्रत्यक्ष रूप से यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों की ही चेकिंग की जाएगी।
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लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने काटे चालान - फोटो : अमर उजाला
ये नियम तोड़े तो होगा चालान
1. तेजगति वाहन चलाना 1000 से बढ़ाकर 2000 व 4000
2. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 500 से 1000
3. दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 300 से 1000
4. प्रदूषण पर 2500 से दस हजार
5. चार पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट 500 से 1000
6. बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना 5000 से 10000
7. बिना आरसी के वाहन चलाना 1000 से 5000
8. मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर 100 से 1000
9. बिना नंबर प्लेट/दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर 300 से 5000
ट्रैफिक पुलिस ने 2019 में दो करोड़ 46 लाख का शुल्क वसूला था।

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