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पुलिस पर हमले में 72 घंटे की जेल: हिस्ट्रीशीटर को भगाने वाले पूर्व भाजपा नेता नारायण और गोपाल शरण जमानत पर रिहा

Wed, 09 Jun 2021 10:41 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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नारायण सिंह - फोटो : amar ujala
हिस्ट्रीशीटर को भगाने के मामले में तीन दिन से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का मंगलवार रात को पटाक्षेप हो गया। जिला जज रामपाल सिंह की अदालत से भाजपा नेता रहे व वकील नारायण सिंह भदौरिया और अधिवक्ता गोपाल शरण सिंह चौहान को सुबह जमानत मिल गई। रात तक चौबेपुर स्थित अस्थायी जेल से दोनों की रिहाई भी हो गई। वकीलों को जमानत देर से मिलने पर दो दिन न्यायिक कार्य के बहिष्कार का एलान किया गया है। जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में अभियोजन ने गंभीर अपराध और आरोपियों के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने तर्क रखा कि जो भी आरोप लगे हैं वह मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारण से संबंधित हैं। इनमें अधिकतम तीन साल तक की ही सजा है।
 
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हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह, भाजपा नेता नारायण - फोटो : amar ujala
सिर्फ आपराधिक इतिहास की बात कहकर जमानत निरस्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था का भी हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने 25-25 हजार की दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर दोनों को रिहा करने का आदेश दे दिया।

 
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संदीप ठाकुर के साथ पूर्व भाजपा नेता नारायण सिंह - फोटो : amar ujala
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जमानतें दाखिल होने के बाद रात लगभग आठ बजे दोनों की रिहाई भी हो गई। जमानत की खबर मिलने के बाद कचहरी में जहां एक ओर खुशी थी वहीं तीन दिन तक वकीलों को जेल में रखने को लेकर आक्रोश भी दिखा। शाम तक न्यायिक कार्य बहिष्कार का फैसला ले लिया गया। बुधवार और गुरुवार अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।  

 

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पुलिस पर हमला कर हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाने का आरोपी पूर्व भाजपा नेता नारायण सिंह - फोटो : amar ujala
क्या था मामला
नौबस्ता स्थित आकर्षण गेस्ट हाउस में 2 जून की दोपहर भाजपा के पूर्व दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन समारोह के दौरान पहुंचे बर्रा थाने के हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को पुलिस से छुड़ाकर भगाने के मामले में नौबस्ता पुलिस ने नारायण सिंह समेत नौ नामजद व 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, 7 सीएलए आदि में रिपोर्ट दर्ज की थी।

 
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हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह - फोटो : अमर उजाला
अगले दिन मनोज सिंह को नौबस्ता से जबकि आरोपी नारायण सिंह, गोपाल शरण चौहान व रॉकी यादव को नोएडा से गिरफ्तार करके चौबेपुर स्थित अस्थायी जेल भेज दिया गया था। सीएमएम द्वारा सोमवार को नारायण सिंह, गोपाल शरण, रॉकी की जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई थीं। इसके बाद नारायण सिंह और गोपाल शरण की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी। 
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