आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। यह 12 से 20 अप्रैल तक रहेगा। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित है। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।