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श्री पारस अस्पताल: कोर्ट में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई पूरी, 17 अगस्त को आएगा आदेश

Thu, 12 Aug 2021 01:23 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा

सार

तीन पीड़ितों ने ऑक्सीजन की मॉकड्रिल कर मरीजों की मौत के लिए संचालक जिम्मेदार को बताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अधिवक्ताओं का पैनल रहा मौजूद रहा। 
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श्री पारस अस्पताल आगरा - फोटो : अमर उजाला
आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के मामले में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों पर बुधवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ताओं के पैनल ने अपना पक्ष रखते हुए मुकदमे दर्ज करने की याचना की। इस पर कोर्ट ने 17 अगस्त की तारीख आदेश के लिए नियत की है। 

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शहर के बाईपास मार्ग स्थित श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन का एक वीडियो सात जून को सामने आया था। इसमें ऑक्सीजन की मॉकड्रिल की बात कही गई थी। इसके बाद कई पीड़ित सामने आए थे। उन्होंने अपनों की मौत के लिए ऑक्सीजन की मॉकड्रिल को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल संचालक और कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की थी। अस्पताल में ऑक्सीजन मॉकड्रिल 26 अप्रैल को करने की बात कही गई थी।
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मैनपुी के दूरबीन सिंह - फोटो : अमर उजाला
मैनपुरी निवासी राजीव शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा और दूरबीन सिंह के बेटे सनोज यादव की मौत हुई, जबकि इटावा निवासी राजू यादव के बहनोई की मौत हुई थी। तीनों पीड़ितों ने एसएसपी मुनिराज जी. के ऑफिस में प्रार्थनापत्र दिए। मगर, मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। इस पर युवा अधिवक्ता संघ के पैनल से गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिए गए।
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अधिवक्ता संघ के सदस्य - फोटो : अमर उजाला
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि कोर्ट में कुल पांच प्रार्थनापत्र दिए गए थे। इस पर संबंधित थाना से आख्या मांगी गई थी। तीन की रिपोर्ट पुलिस की ओर से दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान तीनों पीड़ित और अधिवक्ता भी मौजूद रहे।

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श्री पारस अस्पताल प्रकरण - फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि कि प्रशासन की ओर से आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि ऑक्सीजन की कमी का भ्रम फैलाने के आरोप में थाना न्यू आगरा में श्री पारस अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 
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श्री पारस अस्पताल प्रकरण - फोटो : अमर उजाला
मुकदमे में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लगाया गया। ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए कोर्ट से न्याय की आस है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है।
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