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Driving Licence: चोरी या गुम हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट डीएल, ये रहा तरीका

Wed, 16 Mar 2022 09:13 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है - फोटो : iStock
अगर आपको सड़क पर वाहन चलाना है, तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बिना गाड़ी चलाने पर आपका चालान कट सकता है। यही नहीं, गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इसलिए डीएल की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं, आपके आईडी प्रूफ के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस काम करता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल, नियमों के मुताबिक, आपके पास ये न होने के कारण आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको अपना डुप्लीकेट डीएल बनवाना है जिसका तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
ऐसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट डीएल:-

स्टेप 1
  • अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है, ऐसे में सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करानी है। थाने में जाकर एफआईआर करवाएं, और इसकी कॉपी जरूर ले लें क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी।
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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
स्टेप 2
  • इसके बाद आपको राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जिस राज्य का आपको डुप्लीकेट डीएल बनवाना है) पर जाना है। इसके बाद यहां पर आपको एलएलडी फॉर्म को भरना है, और इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है - फोटो : iStock
स्टेप 3
  • फिर सभी दस्तावेजों को और एफआईआर की कॉपी को साथ में लगाएं और फॉर्म समेत इन्हें आरटीओ दफ्तर में जमा करा दें। आप इन्हें ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, जिसके 30 दिन बाद प्रक्रिया पूरी होगी और आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं डुप्लीकेट डीएल
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन अगर आप ऑफलाइन तरीके से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आरटीओ दफ्तर में जाना है और वहां पर एलएलडी फॉर्म भरकर दस्तावेजों के संग जमा करा दें। इसके 30 दिन बाद आपके नाम डुप्लीकेट डीएल जारी कर दिया जाएगा।
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