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काम की बात: किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

Thu, 26 Sep 2024 12:44 PM IST
शिखर बरनवाल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Amar Ujala
Toll Tax Rules: अगर आप कार या किसी भी चार पहिया वाहन से हाईवे पर सफर करते हैं, तो रास्ते पर कई बार टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को एक निश्चित राशि देनी होती है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स एक तरह का कर है जो किसी राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर सड़क, पुल या सुरंग का उपयोग करने वाले वाहन से लिया जाता है। टोल टैक्स का भुगतान आमतौर पर लगभग हर वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होता है। इस टोल टैक्स के जरिए जो पैसे इक्ट्ठे होते हैं, उसकी मदद से सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। टोल टैक्स देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कई सख्त नियम भी बनाए हैं। मगर उस नियम में कुछ खास वाहनों से टोल टैक्स का शुल्क नहीं लिया जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Adobe Stock
सरकारी वाहन 
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारिक वाहन जैसे कि पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियां आदि को टोल टैक्स नहीं देना होता।
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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Adobe Stock
सैन्य वाहन
भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना होता।

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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Adobe Stock
राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) के वाहन
आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ के वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं।
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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Adobe Stock
स्थानीय निवासी
कुछ टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को सालाना पास दिया जाता है, जिससे उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
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किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स? - फोटो : Adobe Stock
इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत लोगों के वाहन को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है। इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ के कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संघ राज्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य और राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य लोग हैं।

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