केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ बेंच ने सोमवार को निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की बहाली के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
2 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की बहाली के आदेश दिए हैं। कैट का आदेश है कि उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए।
विज्ञापन
3 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन की अवधि के बाद निलंबन बढ़ा दे।
4 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्तूबर, 2015 की तिथि से निरस्त किया जा चुका है।
विज्ञापन
5 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट में दिए हलफनामे को हलके में नहीं लिया जा सकता।
विज्ञापन
6 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है साथ ही मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की है।
विज्ञापन
7 of 8
अमिताभ ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
बता दें कि अमिताभ ठाकुर अपनेनिलंबन को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। विरोध में वह कई बार धरने पर बैठ चुके हैं।
बता दें कि अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी और मीडिया से बातचीत में जान से मारने की आशंका जताई थी।सपा मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने पर शासन ने उनको स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासन विरोधी दृष्टिकोण, उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी, अपने पद से जुड़े दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व नियमों आदि के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया था।