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काम की बात: एटीएम में न हो कैश तो इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत, मिलेगा आपकी समस्या का समाधान

Fri, 24 Sep 2021 08:17 AM IST
सोनू शर्मा लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
आज के समय में एटीएम का इस्तेमाल लोगों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एक समय था जब लोगों को पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। तब जाकर कहीं कैश मिल पाता था, लेकिन अब एटीएम ने इस समस्या को एकदम खत्म कर दिया है। जब भी लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तुरंत एटीएम से निकाल कर ले आते हैं। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन वहां तो कैश उपलब्ध ही नहीं होता। ऐसे में लोगों को कैश के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एटीएम सर्विस को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा। इसकी शुरुआत एक अक्तूबर 2021 से होने जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से... 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, एक अक्तूबर से अगर एटीएम में तय समयसीमा के बाद कैश नहीं डाला जाएगा, तो संबंधित बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा। इस निर्देश में कहा गया है कि किसी महीने में अगर एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहा, तो संबंधित बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और वो भी प्रत्येक एटीएम के हिसाब से बैंक पर अलग-अलग जुर्माना। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
एक अक्तूबर के बाद, किसी भी बैंक के एटीएम में अगर कैश उपलब्ध नहीं होता है और आपको लगता है कि बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के नंबर 011 23711333 पर कॉल कर आप एटीएम में पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ग्राहकों की शिकायत के आधार पर भी संबंधित बैंक पर कार्रवाई करेगी। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
आरबीआई के मुताबिक, यह नियम व्हाइट लेबल एटीएम पर भी लागू होगा। दरअसल, व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब होता है कि उस एटीएम पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगाया जाता। ऐसी स्थिति में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जिस पर एटीएम में पैसा डालने की जिम्मेदारी होगी। 
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