जम्मू-कश्मीर
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इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल नियमों में 15 वर्ष तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले, जम्मू-कश्मीर में दसवीं या बारहवीं की परीक्षा देने वाले वे विद्यार्थी जिनकी सात वर्ष तक यहीं पढ़ाई हुई हो, केंद्रीय विभागों, स्वायत्त संस्थाओं अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के उन मुलाजिमों के बच्चे जो जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष तक सेवाएं दे चुके हों, राहत एवं पुनर्वास विभाग में विस्थापित के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, जम्मू-कश्मीर के उन निवासियों के बच्चे जो कारोबार अथवा अन्य पेशागत कारणों से जम्मू-कश्मीर से बाहर रहने वालों को ही डोमिसाइल के लिए आवेदन का पात्र माना गया था।