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पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी के केस में फंसा पेंच: माफिया की गिरफ्तारी हुई किसी और केस में, जेल गए दूसरे में

Thu, 17 Jun 2021 04:47 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया।
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बसपा के पूर्व एमएलसी संजीव उर्फ रामू द्विवेदी। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लिस्टेड माफिया पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी और केस (अपराध संख्या 2228/12 ) में और जेल भेज दिया किसी दूसरे केस (अपराध संख्या-2230/12) में। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज में यह हकीकत दर्ज है। इस हाई प्रोफाइल केस में यह बड़ी गलती हुई या बड़ा खेल, इसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं। पुराना रिकॉर्ड गवाह है कि वादी के अनुरोध पर इस मामले में आठ साल पहले फाइनल रिपोर्ट लगाते वक्त भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया था।

जानकारी के मुताबिक शहर के इंडस्ट्रियल स्टेट मेहड़ा पुरवा निवासी निकुंज अग्रवाल ने पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी के खिलाफ 6 नवंबर 2012 को सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 2228/12 पर आईपीसी की धारा 386 (अवैध वसूली), 504( गाली-गलौच), 506 (जान से मारने की धमकी), 323 (मारपीट) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की विवेचना के दौरान वादी ने शपथपत्र देकर मुकदमा वापस लेने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन अंतिम रिपोर्ट लगा दी। कमाल की बात है कि विवेचक ने अपराध संख्या 2228/12 की बजाए अपराध संख्या 2230/12 में फाइनल रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में भेज दी।

 
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पुलिस के गिरफ्त में पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी। - फोटो : अमर उजाला।
अब साढ़े आठ वर्ष बाद मामला फिर से खुला तो पुलिस ने पूर्व एमएलसी रामू के नाम दर्ज अपराध संख्या 2228/12 के बजाए उन्हें अपराध संख्या 2230/12 में गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराध संख्या को नजरंदाज कर फिर उसी गलती को दोहरा दिया। यही नहीं, पुलिस ने नकल रपट में अपराध संख्या 2228/12 दर्ज किया, जबकि कोर्ट की रिमांड शीट अपराध संख्या 2230/12 में तैयार कर पूर्व एमएलसी को जेल भेजा गया।

 
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पुलिस के गिरफ्त में पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी। - फोटो : अमर उजाला।
इतना ही नहीं, अग्रिम विवेचना के लिए कोतवाल ने जो प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया है, उसमें भी अपराध संख्या 2230/12 लिखा है। इस पर किसी भी पुलिस के अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। यहां तक कि अभियोजन अधिकारी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और कागजात न्यायालय में पेश कर दिया। अपराध संख्या 2230/12 में क्या ब्योरा दर्ज है, फिलहाल इस पर पुलिस ने होंठ सी लिए हैं।



 

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पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी के मेडिकल के दौरान अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।
अभियुक्त को मिलेगा लाभ
अभियोजन से जुड़े अधिकारियों एवं कानून के अन्य जानकारों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई अवैधानिक है। इससे अभियुक्त को लाभ मिलेगा। मामला पुलिस के गले की फांस बन सकता है। अधिवक्ता अजय राय का कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस ऐसा खेल भी करती है। यह मामूली चूक नहीं है। अधिवक्ता रमेश सिंह का कहना है कि यह अवैधानिक कार्रवाई है। इसमें जो भी विवेचक एवं अन्य अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है।
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पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने कहा कि केस में दर्ज अपराध संख्या एवं फाइनल रिपोर्ट में अपराध संख्या अलग-अलग होने का मामला संज्ञान में है। ऐसा लिपिकीय त्रुटिवश हो गया है। इसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।  
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