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Drug Case: नहीं मिले आर्यन खान और उनके साथियों के खिलाफ ठोस सबूत, अदालत ने आदेश में किया स्पष्ट

Sat, 20 Nov 2021 04:25 PM IST
प्राची प्रियम एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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आर्यन खान - फोटो : अमर उजाला
क्रूज डग्स के मामले में आर्यन खान और उनके दो साथियों की जमानत मंजूर करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को वृस्तृत फैसले की कॉपी जारी की। इसमें अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी। मालूम हो कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी।
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आर्यन खान - फोटो : ANI
अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची है।
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
आदेश में यह भी कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी द्वारा दर्ज आर्यन खान के इकबालिया बयान का प्रयोग केवल मामले की जांच के लिए किया जा सकता है, न कि यह अनुमान लगाने या साबित करने के लिए कि अभियुक्तों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है।

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अरबाज मर्चेंट - फोटो : सोशल मीडिया
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा सभी आरोपियों के मामले पर एक साथ विचार किए जाने के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड शायद ही कोई सबूत है जिससे यह समझ आए कि तीनों आरोपी समान इरादे के साथ एक गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे।
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मुनमुन धमेचा - फोटो : सोशल मीडिया
इसके साथ ही अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं ।
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मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

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नवाब मलिक और समीर वानखेड़े - फोटो : पीटीआई
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश ने उनके इस दावे की पुष्टि की कि खान और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थ का मामला फर्जी था। मलिक ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को अदालत के निष्कर्षों के बाद निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
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