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Gandi Baat: 'गंदी बात' ने बढ़ाईं एकता कपूर और मां शोभा की मुश्किलें, पोक्सो एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज

Sun, 20 Oct 2024 10:42 AM IST
रुपाली रामा जायसवाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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एकता कपूर-शोभा कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम
ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में धड़ल्ले से बोल्ड कंटेंट परोसा गया। सीरीज को लेकर काफी विवाद भी हुआ। वहीं, अब इसकी निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर मुसीबतों में फंस गई हैं। दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 'गंदी बात सीजन 6' के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाए गए। इसी कारण एप की पुरानी निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। 
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एकता कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम @ektarkapoor
मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें दावा किया गया है कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच ‘ऑल्ट बालाजी’ पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन दिखाए गए। जानकारी हो कि सीरीज की स्ट्रीमिंग के बाद से ही बवाल मचा हुआ था। यही कारण है कि यह विवादित एपिसोड अब एप पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। 
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एकता कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम @ektarkapoor
एकता कपूर की सीरीज को लेकर दर्ज हुई शिकायत में यह भी आरोप लगा है कि इसमें सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया है। सीन को आपत्तिजनक और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताने गया है। इतना ही नहीं सीरीज में कुछ ऐसे सीन के प्रदर्शन का भी आरोप लगा है, जो पोक्सो के नियमों का उल्लंघन करते हैं। 

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एकता कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम @ektarkapoor
दृश्य को पोक्सो के अलावा इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स-अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन माना गया है। जानकारी हो कि 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। 

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एकता कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम @ektarkapoor
दरअसल, मद्रास हाई की तरफ के कहा गया था इस तरह की एक्टिविटी को अपराध में शामिल नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया था कि बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को पब्लिश करना, डाउनलोड करना और देखना गुनाह के तहत आएगा। 

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