आर्यन खान
- फोटो : अमर उजाला
बता दें कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी। इसके बाद बीते शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश की विस्तृत कॉपी जारी की थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।