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प्रद्युम्न हत्याकांड : क्यों बार-बार अशोक को अदालत में होना पड़ेगा पेश

Fri, 01 Dec 2017 02:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
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ryan international - फोटो : सुदर्शन झा
भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को हुई दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में जमानत पर रिहा कंडक्टर अशोक की बृहस्पतिवार को अदालत में पेशी हुई।
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ryan school - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
सुबह 10 बजे ही अशोक ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी लगाई। अदालत ने अब उसे 23 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
बता दें कि रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसी दिन गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था।

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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
इस मामले को सरकार के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया गया था। 22 सितंबर को मामला सीबीआई ने मामला दर्ज कर अपने अधीन ले लिया था। मामले की जांच की गई।
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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
जांच के दौरान 7 नवंबर को सीबीआई ने 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था। इसके बाद अशोक के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अशोक की जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई की अब तक की जांच में अशोक की कोई संलिप्तता नहीं पाए जाने उसकी जमानत अदालत ने स्वीकार कर ली थी।
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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
इसमें उसे समय-समय पर अदालत में पेश होकर हाजिरी लगाने को कहा गया था। जमानत की इसी शर्त के तहत ही बृहस्पतिवार को अशोक ने अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई। अधिवक्ता मोहित वर्मा ने बताया कि यह पेशी जमानत की शर्त के अनुसार ही थी।
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