सांसद फूलनदेवी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शेर सिंह राणा को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इस मामले में राणा पिछले 13 साल से जेल में था।
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फूलनदेवी
- फोटो : file photo
फूलन देवी की उनके सरकारी आवास के बाहर 25 जुलाई 2001 में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस पीएस तेजी की खंडपीठ ने शेर सिंह राणा को शुक्रवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे 50 हजार के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर जमानत दी है।
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शेर सिंह राणा
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जिला अदालत ने 14 अगस्त 2014 को शेर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिला अदालत के फैसले को राणा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।
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शेर सिंह राणा
- फोटो : AmarUjala
इससे पहले जिला अदालत ने इस मामले में राणा के दो भाइयों समेत दस आरोपियों को सभी आरोपों से आठ अगस्त 2014 को बरी कर दिया था।
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फूलन देवी
- फोटो : file photo
फूलनदेवी ने 1981 में कानपुर के नजदीक बेहमई में ठाकुर समुदाय के 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया गया है कि शेर सिंह राणा ने ठाकुर समुदाय के इन लोगों की मौत का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या कर दी।
शेर सिंह राणा के भाई ने बताया कि शेर सिंह राणा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार शाम को वह जेल से छूट जाएगा। रविवार सुबह तक वह रुड़की पहुंचेगा।