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ड्राइविंग लाइसेंस या RC बनवाना है, तो देखिए बदल गया ये बड़ा नियम

Wed, 31 Jan 2018 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ड्राइविंग प्रशिक्षण
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या वाहन पंजीकरण कराना है तो अब नए नियम के तहत कराना होगा। नया साल शुरू होते ही एक बड़ा बदलाव किया गया है।
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ड्राइविंग
दरअसल, हरियाणा में अब वाहन पंजीकरण व ड्राइविंग लाइसेंस में घूसखोरी पर मनोहर सरकार ने शिकंजा कसा है। प्रदेश में अब ऑनलाइन आवेदन से ही वाहनों का पंजीकरण होगा व वाहन चालक डीएल भी ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकेंगे।

 
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ड्राइविंग
सरकार ने ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना को प्रदेश में पहली जनवरी से लागू कर दिया है। वाहनों के पंजीकरण के लिए वाहन 4.0 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी 4.0 को सभी मॉड्यूल के साथ पूरे हरियाणा में लागू हो गए।

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ड्राइविंग - फोटो : Amar Ujala
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि परिवहन विभाग ने नागरिकों को बाधारहित सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभाग के सभी 95 पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में यह सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। इन्हें लागू करने में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
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ड्राइविंग
नागरिक किसी भी सेवा की सुविधा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आरटीओ स्टाफ पर निर्भरता कम होगी तथा कार्यालय के चक्कर न के बराबर लगाने होंगे। योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में पारदर्शिता और सक्षमता को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को कैशलेस, पेपर रहित तथा परेशानी मुक्त ई-सेवाएं मुहैया हो सकें।
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