1 जुलाई से देशभर में GST लगने वाला है, ऐसे में लाखों सैनिकों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या सेना की कैंटीन पर भी GST लगेगा?
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क्या सेना की कैंटीन पर भी लगेगा GST?
सेना की कैंटीन में मिलने वाले सामान पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। यानी सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत दर लागू होंगी।
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gst
हालांकि सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए अगर किसी सामान पर सेस लगता है तो इसमें छूट का लाभ जवानों को नहीं मिलेगा।
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जीएसटी
एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी की सामान्य दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 फीसदी हैं।
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GST
सीएसडी कैंटीन के लिए ये दरें आधी रखी गई हैं। सीएसडी कैंटीन में आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं है। इसमें राज्यों ने वैट में छूट दी है।
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GST BILL
इस तरह से जीएसटी लागू होने के बाद सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की आधी दरें लागू होंगी और इस छूट के चलते जो भी वित्तीय बोझ आएगा, उसे केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे।
सीएसडी कैंटीन के देशभर में 34 डिपो हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसडी कैंटीन से 15,828 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री का शामिल है।