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National Pension System: इस स्कीम से पैसों को निकालने से पहले जरूर जान लें ये नियम और शर्तें

Mon, 15 Nov 2021 11:57 AM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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National Pension System - फोटो : Istock
एक अच्छे और आत्मनिर्भर भविष्य की चिंता हम सभी को होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग बचत करते हैं। हालांकि महंगाई के इस दौर में अपनी बचत को एक अच्छी जगह पर निवेश करना सबसे बढ़िया विकल्प है। लॉन्ग टर्म और रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप बचत कर रहे हैं, तो उन पैसों को नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के बाद आपका भविष्य तो सुरक्षित होगा ही साथ में रिटायर होने के बाद आप एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने के बाद आप समय से पहले अपने पैसों को बाहर भी निकाल सकते हैं। इसमें टायर -1 और टायर - 2 अकाउंट खुलवाने के विकल्प मिलेंगे। अगर आपका अकाउंट टायर - 2 में ओपन हुआ है, तो पैसों को निकालने के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प मिलते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसों को निकालने के नियम और शर्तों के बारे में -
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National Pension System - फोटो : Istock
पैसों को निकालने के लिए PFRDA ने 80:20 का औसत नियम बना रखा है। PFRDA का ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होता है। अगर आप समय से पहले इस स्कीम से पैसे निकालते हैं, तो आप अपने फंड का केवल 20 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं। 
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National Pension System - फोटो : iStock
वहीं बाकी के 80 प्रतिशत हिस्से का उपयोग आपको पेंशन स्कीम को खरीदने के लिए करना होगा। इसको लेकर PFRDA ने सर्कुलर भी जारी किया था। अगर आपके पेंशन फंड का कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आप एक साथ अपने पूरे पैसे निकाल सकते हैं। 

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National Pension System - फोटो : iStock
अगर आप एनपीएस स्कीम से मैच्योरिटी से पहले अपने पैसों की निकासी करते हैं, तो उसे प्री-मैच्योर एग्जिट कहा जाएगा। वहीं 60 साल पूरा होने पर आप 5 लाख तक के कॉर्पस की निकासी कर सकते हैं। अगर कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा है, तो आप उसका 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं। बाकी के बच्चे हिस्सों का उपयोग पेंशन के लिए करना होगा। 
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National Pension System - फोटो : pixabay
इस बीच अगर दुर्भाग्यवश ग्राहक की मौत हो जाती है, तो पूरे पैसों को नॉमिनी को सौंप दिया जाएगा। नियम और शर्तों के आधार पर पैसे नॉमिनी को दिए जाएंगे। 
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