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भारत के वो राज्य, जहां जाने के लिए देश के ही लोगों को लेना पड़ता है 'वीजा'

Mon, 12 Aug 2019 04:25 PM IST
सोनू शर्मा फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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नागालैंड - फोटो : Social media
आमतौर पर लोगों को विदेश जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ही कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां जाने के लिए देश के ही लोगों को 'वीजा' लेना पड़ता है। यहां बिना वहां की राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। 
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मिजोरम की खूबसूरती - फोटो : Social media
देश के उत्तरपूर्व में बसे तीन खूबसूरत राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में ये नियम लागू हैं। इन राज्यों में 'इनर लाइन परमिट' लिए बगैर कोई भी भारतीय नागरिक राज्य की सीमा में घुस भी नहीं सकता। केवल स्थानीय निवासियों को ही राज्य में कहीं भी  बेरोकटोक घूमने की छूट है।
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अरुणाचल प्रदेश - फोटो : Social media
दरअसल, इनर लाइन परमिट एक प्रकार का आंतरिक वीजा है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे कि बतौर विदेशी नागरिक हम किसी और देश में जाने के लिए वीजा लेते हैं। इनर लाइन परमिट नौकरी और पर्यटन दोनों के लिए लेना होता है। 

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नगालैंड - फोटो : Social media
भारत में ही भारतीय नागरिकों के लिए बने इनर लाइन परमिट के इस नियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जो अब तक लागू है। हालांकि समय-समय पर इसमें सुधार किया जाता रहा है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियम, 1873 के तहत यह नियम एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। 
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नगालैंड जनजाति - फोटो : Social media
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन परमिट का ये नियम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए बनाया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस नियम को सीमावर्ती राज्यों की जनजाति और उनकी संस्कृति आदि की रक्षा के लिए बनाया गया था, ताकि बाहरी लोग इन जगहों पर आकर उनकी संस्कृति को प्रभावित न कर सकें। 
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नगालैंड भवन, कोलकाता - फोटो : Social media
इनर लाइन परमिट उन राज्यों की सीमा पर बनाए जाते हैं, जहां आपको जाना हो। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी में भी इनके दफ्तर मौजूद हैं, जहां से आप इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं। दिल्ली में मिजोरम हाउस, नगालैंड हाउस और अरुणाचल प्रदेश में ये खास परमिट बनाए जाते हैं। 
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मिजोरम - फोटो : Social media
इनर लाइन परमिट दो तरह के होते हैं। अगर आप इन राज्यों में सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक बार में आपको अधिकतम 15 दिन का ही इनर लाइन परमिट मिलेगा और अगर इससे ज्यादा दिन आप राज्य में रहना चाहते हैं तो परमिट को अगले 15 दिनों के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। वहीं नौकरी या रोजगार के लिए अलग परमिट बनाया जाता है। 
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नगालैंड - फोटो : Social media
अगर विदेशी नागरिक इन राज्यों में घूमना चाहते हैं तो उनके लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके लिए 'प्रोटेक्टेड एरिया परमिट' का नियम है। 
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