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Vehicles Banned: दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दें, इन वाहनों पर अस्थायी रूप से लगाया गया है प्रतिबंध, जानें वजह

Fri, 22 Dec 2023 08:42 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Air Pollution - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इस वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसमें BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में आता है। जिसका मतलब 401 से 450 के बीच का AQI है। फिलहाल, इस प्रतिबंध को हटाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
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Air Pollution - फोटो : अमर उजाला
उप-समिति ने देखा कि 22 दिसंबर को दिल्ली का AQI तेजी से बढ़ा है। यह 409 था और समिति का कहना है कि आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा रिपोर्ट की गई या अनुमानित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें और 8 अंक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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Air Pollution - फोटो : अमर उजाला
AQI 0 से 500 तक के अंकों को वर्गीकृत करता है। 0 और 50 के बीच के अंक को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 को "मध्यम", 201 से 300 को "खराब", 301 से 400 को "बहुत खराब'' और 401 से 500 तक ''गंभीर'' माना जाता है।

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Air Pollution - फोटो : अमर उजाला
वाहनों पर प्रतिबंध के अलावा, GRAP ने पूरे NCR क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। हालांकि, कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है। जैसे रेलवे सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतर-राज्य बस टर्मिनलों, अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल और मेट्रो की परियोजनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं और गतिविधियां, स्वच्छता, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर आदि जैसे सार्वजनिक परियोजनाएं भी छूट के दायरे में आती हैं।
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Air Pollution - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली सरकार ने पहले दिवाली के बाद हवा खराब होने पर ऑड-ईवन नियम लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कदम को प्रदूषण के स्तर पर ज्यादा प्रभाव न डालने वाला एक दिखावा करार देने के बाद योजना को स्थगित कर दिया गया।
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