शहडोल पुलिस अपने काम के साथ-साथ अब अन्य विभागों का भी काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी-बड़ी खेप पकड़ी तो वहीं, रविवार को बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले क्रेशर संचालकों पर कार्रवाई कर वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया। खनिज अमला सब कुछ जान कर भी अंजान बना रहा मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
बिना रॉयल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले गोहपारू थाना क्षेत्र में संचालित गिट्टी क्रेशर में पुलिस ने दबिश दी। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि टैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 चालक चिंता यादव निवासी सुड़वार थाना गोहपारू जग्गू सिंह के क्रेशर से बिना रॉयल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है, जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर गाड़ी आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये। लेकिन ड्रायवर द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक चिंता यादव को टैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 में बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379, 414 भादवि 21/4 खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने बताया कि क्रेशर ग्राम कर्री से बिना रायल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाया जा रहा था। जिस पर पुलिस द्वारा जग्गू सिंह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रायल्टी, पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये, कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है।
इसी प्रकार एक अन्य सूचना मुखबिर से मिली कि डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 चालक रामदीन पनिका निवासी रामपुर थाना गोहपारू नीटू सिंह के ग्राम झापीटोला क्रेशर से बिना रॉयल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है, जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर गाड़ी आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये किन्तु ड्रायवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक रामदीन पनिका पिता दादूराम पनिका उम्र 34 साल निवासी रामपुर थाना गोहपारू को डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 में बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379,414 भादवि 21/4 खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने बताया कि नीटू सिंह के क्रेशर से बिना रॉयल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा नीटू सिंह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रॉयल्टी, पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है।