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MP News: दुष्कर्मी जीजा को 10 साल का कारावास, पांच साल पहले साली से खेत में किया था दुष्कर्म

Wed, 01 Mar 2023 12:27 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल

सार

अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी रेप के पांच साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता से रेप के बाद उसे जिंदा जलाने की धमकी दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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शहडोल जिले के ब्यौहारी की कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के जीजा को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। आरोपी को भादंवि की धारा 376(1) में जेल और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी ने पांच साल पहले दिनदहाड़े खेत में साली के साथ मुंह काला किया था। 
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प्रकरण के संबंध में शहडोल के सहायक मीडिया अधिकारी (अभियोजन)  राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 25 जनवरी 2018 को पीड़िता अपने मायके ग्राम में दोपहर करीब 12 बजे खेत पर थी।  तभी उसका जीजा रामकृष्ण कुशवाहा आया और अचानक उसका हाथ पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि अगर वह इसकी रिपोर्ट करेगी तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाद में पीड़िता ने ससुराल आकर पति को घटना की जानकारी दी और थाना ब्यौहारी आकर रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामला अदालत में पेश किया था। अदालत ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया। 
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