मध्यप्रदेश सरकार संगठित अपराध से निपटने के लिए जल्द कानून बनाएगी। प्रदेश में अवैध व मिलावटी शराब, मानव तस्करी, नकली दवा, अवैध हथियारों का निर्माण-व्यापार और अवैध खनन जैसे संगठित अपराधों पर सख्ती के साथ नियंत्रण के लिए शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट लाएगी। यह उत्तर प्रदेश के गुंडा नियंत्रण अधिनियम की तरह होगा।
यही वजह है कि शिवराज सरकार ने सख्त कानून बनाकर संगठित अपराध पर नकेल कसने की तैयारी शुरू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग अधिनियम बनाने के लिए सक्रिय हो गया है। इस संबंध में विधि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। अपर मुख्यसचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस विषय पर काम शुरू हो गया है।
गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए जाएंगे, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति भूमिका होती है। मानव तस्करी, जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन, मिलावटी शराब का कारोबार, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा।