मप्र हाईकोर्ट ने उन दो आरोपियों की जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं, जिन पर एक युवक को कुत्ते का पट्टा पहनाकर मारपीट करने का आरोप है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने जमानत आवेदन निरस्त किया है।
यह जमानत अर्जियां भोपाल निवासी बिलाल व साहिलुद्दीन की ओर से दायर की गई थीं। मामले में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने जमानत पर विरोध जताया। उन्होंने दलील दी कि यह मामला बहुर्चित वीडियो वायरल कांड से जुड़ा है। आरोपियों ने न केवल कुत्ते का पट्टा पहनाकर एक युवक को बेरहमी से पीटा बल्कि वीडियो उसका वीडियो भी बनाया। पीड़ित विजय राम चंदानी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। दलील दी गई कि इस तरह के मामले मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसे आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं।