जबलपुर में नेशनल हाईवे 44 स्थित अंधुआ बायपास की सर्विस रोड पर भारी वाहन खड़े रहते हैं। एक तरह इनकी अवैध पार्किंग ही बन गया है यह सर्विस रोड। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी। स्थिति नहीं सुधरी तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस पीके कौरव की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता तरुण कुमार आनंद समेत अन्य ने याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि अंधुआ बायपास में लोगों की आवाजाही के लिए सर्विस रोड बनी थी। इस रोड पर बड़ी संख्या में ढाबे हैं और मैकेनिक वर्कशॉप्स हैं। इस कारण सर्विस रोड पर बड़ी संख्या में भारी वाहन खड़े रहते हैं। ओरिएंटल कॉलेज और कॉलोनियों में रहने वाले रहवासियों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि भारी वाहनों की पार्किंग के कारण सर्विस रोड पर अक्सर जाम लगता है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद चालानी कार्यवाही हुई और उसके बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई। याचिकाकर्ता की तरफ से योगेश मोहन तिवारी ने पैरवी की।