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Indore News: खरगोन मामले में विजयवर्गीय के वायरल वीडियो को लेकर कोर्ट के आदेश-पुलिस जांच करे

Mon, 22 Apr 2024 09:22 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया तो सूरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए है कि मामले की 90 दिनों के भीतर जांच कर प्रकरण दर्ज करे।
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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दो साल पहले खरगोन में हुए दंगे को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा वायरल किए गए वीडियो का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता अमिनुल सूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को 90 दिन में जांच कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है। प्रवक्ता ने कोर्ट आदेश की प्रति तिलक नगर थाने में सौंपी है।

दो साल पहले रामनवमी को खरगोन में दंगे हुए थे। तब वहां कर्फ्यू भी लगा था। दंगे से जुड़ा एक वीडियो मंत्री विजयवर्गीय ने फेसबुक पोस्ट किया था। उस वीडियो पर आपत्ति लेते हुए सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को तिलक नगर थाने में शिकायत की थी कि विजयवर्गीय ने जो वीडियो पोस्ट किया हैै। वह तेलंगाना का है। उसे विजयवर्गीय ने खरगोन का बताया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।

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शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया तो सूरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए है कि मामले की 90 दिनों के भीतर जांच कर प्रकरण दर्ज करे। रात को सूरी ने तिलक नगर थाने में कोर्ट की प्रति दी और पुलिस अफसरों से मामले की जल्दी जांच शुरू कर विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की।

खरगोन हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसे फर्जी बताते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने 9 जिलों में सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए थे।

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