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मध्य प्रदेश: इंदौर में कॉलोनाजइर ने की तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज किया केस

Tue, 16 Nov 2021 11:23 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

जानकारी के मुताबिक मामला गायत्री पैराडाइज जमीन घोटाले का है। कॉलोनाइजर शैलेंद्र अग्रवाल ने पंकज देव से रेशो डील की थी। इसके बाद अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए के प्लॉट इधर से उधर कर दिए। 
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कनाड़िया पुलिस थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते गलत धंधों में लिप्त लोगों में भय व्याप्त है। प्रशासन की सख्ती के बाद अब ऐसे लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई भूमाफियाओं पर कार्यवाही की गई। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। जमीन घोटाले के मामले में कॉलोनाइजर शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कनाड़िया पुलिस थाने में पंकज देव ने इसकी रिपोर्ट लिखवाई है। 

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जानकारी के मुताबिक मामला गायत्री पैराडाइज जमीन घोटाले का है। कॉलोनाइजर शैलेंद्र अग्रवाल ने पंकज देव से रेशो डील की थी। इसके बाद अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए के प्लॉट इधर से उधर कर दिए। फरियादी ने बताया कि कनाड़िया रोड स्थित देव परिसर की करीब 20 एकड़ जमीन पर गायत्री पैरेडाइज के नाम से कॉलोनी का विस्तार किया था। कालोनी में 225 प्लॉट काटे जाने थे, जिनमें से 101 प्लॉट आरोपी शैलेंद्र अग्रवाल को मिलना थे। शर्त थी कि वह ड्रेनेज लाइन, वाटर टैंक, अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिक, बाउंड्रीवाल और दरवाजे जैसा कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण करेगा। कॉलोनी के टाइटल राइट उसके पास नहीं होंगे और रजिस्ट्री का अधिकार भी जमीन मालिक के पास होगा।

फरियादी ने आरोप लगाए कि शैलेंद्र अग्रवाल ने सात साल बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किया बल्कि आरोपी ने पंजीयक कार्यालय से सांठगांठ कर तीन करोड़ से ज्यादा के प्लॉट लोगों को बेच दिए। पिछले दिनों भूमाफियाओं के विरुद्ध छेड़े अभियान में पंकज पुत्र मनोहर देव ने कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत कर घोटाले के बारे में बताया। मामले में पुलिस ने पंकज, मनोहर और अन्य के बयान लिए और सोमवार को शैलेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। शैलेंद्र के खिलाफ गोल्डन फॉरेस्ट जमीन घोटाले में भी केस दर्ज हैं।

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