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MP: मंत्री गोविंद राजपूत को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मानसिंह पटेल की गुमशुदगी केस की जांच SIT करेगी

Thu, 15 Aug 2024 01:06 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

Mansingh Patel missing case: ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की गुमशुदगी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बादा बेंच ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। एसआईटी चार महीने के भीतर जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगे हैं गंभीर आरोप। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नेता मानसिंह पटेल के लापता होने की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोट ने मप्र के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश जारी किया है। एसआईटी मानसिंह पटेल के लापता होने के मामले में मंत्री राजपूत और उनके करीबियों की भूमिका की जांच करेगी। कोर्ट की ओर से चार महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। 

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क्या है मामला? 
जानकारी के अनुसार ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की सागर जिले में जमीन थी। जिस पर कब्जा करने का आरोप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगा है। वर्तमान में भी जमीन पर मंत्री राजपूत का ही कब्जा है। इसे लेकर मानसिंह पटेल ने 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सिटी मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग और संबंधित थाने में दी गई इस शिकायत में पटले ने मंत्री राजपूत से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद से मानसिंह पटेल लापता हो गए और उन्हें पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए? 
ओबीसी महासभा और पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। इसके बाद बेंच ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही यह निर्देश दिया कि एसआईटी का एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। एसआईटी में एक एसपी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी शामिल होना चाहिए। एसआईटी में शामिल होने वाले तीनों अधिकारी एमपी कैडर के आईपीएस अफसर होने चाहिए, साथ ही उनका मूल राज्य मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। एसआईटी मामले की जांच कर चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।   
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जरूरत पड़ने पर कोर्ट आ सकते हैं 
करीब आठ साल से लापता मानसिंह पटेल को लेकर परेशान ओबीसी महासभा और पटेल के परिवार से शीर्ष अदालत ने कहा है आप अपनी परेशानी कभी भी कोर्ट में बता सकते हैं। जांच के बाद अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर वे कोर्ट में आ सकते हैं। 

मंत्री बोले सच सामने आएगा
मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने के आदेश का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एसआईटी की जांच में सच्चाई आएगी सामने। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो साजिश की गई है, उसका भी पर्दाफाश होगा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और उन्हें मानहानि का नोटिस दूंगा। 
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